TMC नाम और चुनाव चिन्ह विवाद: ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया
नई दिल्ली | 19 सितंबर 2026 | Report By: Sushma
पश्चिम बंगाल की राजनीति में TMC के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर चल रहा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के उस अंतरिम फैसले को चुनौती दी है, जिसमें ‘All India Trinamool Congress’ नाम और ‘Jora Ghash Phul’ (घास पर दो फूल) चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर फिलहाल रोक लगाई गई है।
क्या है TMC नाम और चिन्ह का विवाद?
चुनाव आयोग ने 17 सितंबर 2026 के अंतरिम आदेश में TMC के भीतर दो प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच चल रहे विवाद को देखते हुए मूल पार्टी नाम और चुनाव चिन्ह को अस्थायी रूप से फ्रीज किया। दोनों गुटों को आगामी उपचुनावों के लिए अलग-अलग नाम और चुनाव चिन्ह दिए गए हैं।
ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को “Mamata All India Trinamool Congress” नाम और “Football Player” चुनाव चिन्ह दिया गया है। वहीं दूसरे गुट को “Democratic Trinamool Congress” नाम और “Envelope” चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?
ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। रिपोर्टों के मुताबिक, इस मामले में जल्द सुनवाई के लिए उल्लेख किए जाने की संभावना है। वहीं चुनाव आयोग की ओर से पार्टी के मूल नाम और चिन्ह पर अंतिम निर्णय की प्रक्रिया अभी जारी है।
यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं।
अब आगे क्या?
सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की चुनौती और चुनाव आयोग की आगे की प्रक्रिया पर नजर रहेगी। फिलहाल मूल TMC नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर अंतिम स्थिति तय नहीं हुई है।
ABM President की ओर से सवाल
क्या ऐसे राजनीतिक विवादों में जनता के सामने नेताओं के बयानों के साथ-साथ चुनाव आयोग और न्यायालय की प्रक्रिया से जुड़े तथ्य भी स्पष्ट रूप से सामने आने चाहिए?
Disclaimer: यह खबर उपलब्ध सार्वजनिक रिपोर्टों और संबंधित संस्थागत प्रक्रियाओं पर आधारित है। मामले में आगे की न्यायिक एवं चुनाव आयोग की कार्यवाही के अनुसार स्थिति बदल सकती है।
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