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सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नए नियमों पर लगाई रोक

अगली सुनवाई तक पुराने नियम लागू, केंद्र और UGC से जवाब तलब

नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा हाल ही में लागू किए गए नए नियमों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उनके क्रियान्वयन पर अस्थायी रोक लगा दी है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक पुराने UGC नियम ही प्रभावी रहेंगे।

⚖️ क्या है मामला

UGC द्वारा जारी नए नियमों को लेकर कई याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि इनमें कुछ प्रावधान अस्पष्ट हैं और इनके दुरुपयोग की आशंका है। याचिकाओं में यह भी कहा गया कि नियमों से उच्च शिक्षा संस्थानों में असमानता और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

🧑‍⚖️ कोर्ट की अहम टिप्पणी

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब किसी नियम की भाषा स्पष्ट न हो और उसके गलत इस्तेमाल की संभावना हो, तो उसे लागू करने से पहले गहन समीक्षा आवश्यक है। इसी आधार पर अदालत ने फिलहाल इन नियमों पर रोक लगाना उचित समझा।

📌 अंतरिम व्यवस्था

कोर्ट ने निर्देश दिया कि जब तक मामले की पूरी सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक पहले से लागू नियमों के तहत ही सभी प्रक्रियाएँ संचालित होंगी, ताकि छात्रों और शिक्षण संस्थानों के अधिकार सुरक्षित रह सकें।

📝 केंद्र और UGC को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और UGC को नोटिस जारी करते हुए उनसे नियमों की वैधता और उद्देश्य को लेकर विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है।

📅 आगे क्या

मामले की अगली सुनवाई निर्धारित तिथि पर होगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि नए नियमों में संशोधन किया जाए या उन्हें पूरी तरह लागू किया जाए।

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